अरविंद केजरीवाल की विदेश यात्रा पर अनुमति की अर्जी: विशेष न्यायालय में दाखिल याचिका पर जल्द होगी सुनवाई, आदेश सुरक्षित
सुलतानपुर, अमृत विचारः दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा दायर पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े संशोधन/स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र पर सोमवार को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई उपरांत अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया।
केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि बीते 6 अगस्त को अदालत ने 10 वर्ष के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण पर कोई आपत्ति न होने का आदेश दिया था, लेकिन इसमें यह शर्त जोड़ी गई थी कि विदेश यात्रा से पूर्व उन्हें न्यायालय से अनुमति लेनी होगी।
केजरीवाल ने अर्जी में कहा है कि जमानत आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं थी तथा इस मामले की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि आदेश में संशोधन/स्पष्टीकरण कर दिया जाए ताकि विदेश जाने से पहले अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त हो सके।
ये भी पढ़े : राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी पर सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अर्जी की प्रति देने का दिया आदेश
