चित्रकूट: 90 साल की वृद्धा से दुराचार में 10 साल की कैद

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Edited By Amrit Vichar
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घटना के कुछ दिनों बाद हो गई थी पीड़िता की मौत

चित्रकूट, अमृत विचार। बगीचे की रखवाली के लिए झोपड़ी में सो रही लगभग 90 वर्षीया वृद्धा से दुराचार करने में दोषसिद्ध आरोपी को त्वरित न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसे कोर्ट ने 20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। घटना के कुछ दिन बाद ही पीड़िता की मौत हो गई थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि तीन जुलाई 2021 को पहाड़ी थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 90 वर्षीया मां अपने बगीचे की रखवाली के लिए एक झोपड़ी में सो रही थी। इस दौरान रात में वहां पहुंचे छंगू उर्फ मंगल ने उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

घटना के कुछ दिनों बाद पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। त्वरित न्यायालय की न्यायाधीश अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं  की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को निर्णय सुनाया। इसमें दोषसिद्ध होने पर आरोपी छंगू उर्फ मंगल को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

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