बलिया में 5 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले पर आया कोर्ट का फैसला: रिटायर्ड सैन्यकर्मी दोषी करार, 5 साल की जेल
बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक स्थानीय न्यायालय ने एक मजदूर और उसके भतीजे पर हमला करने के पांच वर्ष पुराने मामले में सोमवार को एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के आदर गांव में गत 28 अक्टूबर 2020 की शाम को कौशल और उसका भतीजा बेचन मकान में काम कर रहा था कि इस दौरान सीमेंट का छींटा सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी जीवित प्रसाद पर पड़ गया।
उन्होंने बताया कि इस पर जीवित ने कौशल और उसके भतीजे बेचन पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि कौशल की तहरीर पर जीवित प्रसाद के विरुद्ध बांसडीह कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत जीवित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा के न्यायालय ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और एक लाख ग्यारह हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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