बाराबंकी: नींद की गोलियां खिलाकर प्रेमी से मिलती थी पत्नी, फिर दोनों ने मिलकर पति को रास्ते से ही हटाया, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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Published By Deepak Mishra
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बाराबंकी, अमृत विचार। नींद की गोलियां खिलाने के बाद प्रेमी की मदद से पति की हत्या में शामिल पत्नी व उसके प्रेमी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन्हे 30-30 रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार रामसनेहीघाट पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे के अभियुक्त रूपरानी पत्नी स्व. रामजस व मोहित कुमार उर्फ धीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राजू वर्मा निवासी अंगदपुर मजरे बडेला नरायनपुर थाना रामसनेहीघाट को विभिन्न धाराओं में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया।

वहीं दोनों को एससीएसटी एक्ट में दोषमुक्त कर दिया गया। संक्षिप्त विवरण के अनुसार 27 दिसंबर 2023 को थाना रामसनेहीघाट क्षेत्र के ग्राम अंगदपुर निवासी बुधराम पुत्र सरजू ने अपने पुत्र रामजस उर्फ गुल्ले की हत्या करने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की तो पता चला कि मृतक रामजस की पत्नी रूपरानी के प्रेम संबंध गांव के ही रहने वाले मोहित कुमार से हो गए थे। दोनों के मिलने की खबर लगने पर पति ने टोंकाटोकी की।

पत्नी ने रास्ता निकाला और रात में पति को खाने में नींद की गोलियां देनी शुरु कर दीं। पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने योजना बनाई और 22 दिसंबर को खाने में फिर नींद की गोलियां मिला दीं, इसके बाद रामजस के गहरी नींद में जाते ही मोहित ने गमछे से गला कसकर हत्या कर दी और शव ट्यूबवेल के पास फेंक दिया। जांच के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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