Bareilly : गैर इरादतन हत्या के दोषी पिता-पुत्र समेत चार को चार वर्ष कैद

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, बरेली। 14 साल पहले जमीनी विवाद में युवक की गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट अफशाॅ ने आरोपी थाना फतेहगंज पश्चिमी के मानपुर निवासी श्यामवीर, भाई रामवीर, विक्रम, नेम सिंह (पिता-पुत्र) को परीक्षण में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 4-4 वर्ष कारावास और 2500-2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

सरकारी वकील स्वतंत्र पाठक ने बताया कि मानपुर निवासी महावीर ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई रामेश्वर ने प्रेमनगर निवासी शाइन वानो, मनीषा की जमीन गांव मानपुर में बटाई पर ली थी। 2 अक्टूबर 2011 को करीब 11 बजे जब जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर लेकर खेत पर पहुंचे तो गांव के श्यामवीर, रामवीर और विक्रम व नेम सिंह लाठी डंडे लेकर आ गए और गालियां देते हुए खेत जोतने को मना किया। 

ट्रैक्टर पर मनीषा के जेठ रामबहादुर भी मौजूद थे। जब हम लोगों ने और रामबहादुर ने गाली देने से मना किया तो चारों ने भाई रामेश्वर व रामबहादुर को लाठी-डंडों से मारा पीटा जिससे रामेश्वर के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आयीं और रामबहादुर के भी चोटें आयी। मौके पर पहुंचे लोगों ने ललकारा तो मुल्जिम भाग गये। जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते रामेश्वर की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या, मारपीट, धमकी देने, एससी एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 11 गवाह पेश किये। कोर्ट ने मुल्जिमों को एससी एक्ट के आरोप में बरी कर दिया।

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