Ballia News: बलिया में मानसिक रूप से कमजोर बालक से कुकर्म करने के दोषी बुजुर्ग को 25 वर्ष कारावास 

Amrit Vichar Network
Edited By Muskan Dixit
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बलिया। बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने मानसिक रूप से कमजोर एक बालक से नमकीन, टॉफी और रुपये का लालच देकर कुकृत्य करने के दो साल पुराने मामले में एक बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शुक्रवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुरेंद्र गुप्ता (60) को दोषी करार देते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय बालक को कोटवारी गांव निवासी सुरेंद्र गुप्ता ने 23 मार्च 2024 शाम नमकीन, टॉफी और रुपयों का लालच देकर बुलाया और एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उससे कुकर्म किया। बच्चे की मां की तहरीर पर सुरेंद्र गुप्ता के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।

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