प्रयागराज में सात नवम्बर तक धारा 163 लागू... अगर लगाया आपत्तिजनक पोस्ट तो खैर नहीं
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. अजय पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत कमिश्नरेट प्रयागराज क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 27 सितंबर से सात नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, सांप्रदायिक, जातिगत या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान, पोस्टर पम्पलेट या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश प्रसारित करना प्रतिबंधित है। बिना अनुमति पांच से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक सभा या जुलूस पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्र, विस्फोटक या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना भी प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण और पटाखों को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, डीजे, और खतरनाक रसायनों से बने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, न्यायालय, धार्मिक स्थलों सहित साइलेंस जोन के 100 मीटर दायरे में पटाखे चलाने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पटाखों की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी पाबंदियां लगाई गई हैं।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा अवधि में फोटोकॉपी मशीन, स्कैनर आदि का संचालन नहीं होगा। परीक्षार्थियों को मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरबड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थलों पर हर्ष फायरिंग, धार्मिक या राजनीतिक नारेबाजी, जबरन दुकान बंद कराना, नशीले पदार्थों का सेवन, अवैध ड्रोन संचालन और बिना पहचान सत्यापन के होटल/धर्मशाला में ठहरना भी प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
