सुलतानपुर : किशोरी के साथ छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, 9 अक्टूबर को सजा के बिन्दु पर करेगी सुनवाई
सुलतानपुर, अमृत विचार। जयसिंहपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दोषी अंकित यादव उर्फ विजय यादव को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव ने सोमवार को दोषी करार दिया है। कोर्ट दोषी को 9 अक्टूबर को सजा सुनाएगी।
विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक 30 नवंबर 2020 की घटना में दर्ज हुए केस मे पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ रात साढ़े 12 बजे घर मे घुसकर छेड़छाड किया था।
तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये छह गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगी।
15 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा
अमेठी जिले के जामों विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने घोसियान गांव की मीरा सिंह पत्नी स्व तेज बहादुर सिंह की शिकायत पर शशि सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए जामो थानाध्यक्ष को पत्र भेजा था। बीते 20 सितंबर को एडीओ पंचायत का पत्र थानाध्यक्ष जामो को प्राप्त कराया गया था। आरोप है कि पत्र प्राप्त होने के 15 दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। मीरा सिंह के पुत्र अजय विक्रम सिंह की ओर से पुलिस अधीक्षक अमेठी को प्रार्थनापत्र देकर आईजी आरएस के जरिए मामले की शिकायत की।
शिकायत का निस्तारण करते हुए एसओ ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि उन्हें एडीओ पंचायत का कोई पत्र ही नहीं प्राप्त हुआ है। अजय विक्रम का आरोप है कि शशि सिंह ने जालसाजी से उनके परिवार रजिस्टर में अंकित करा लिया है। अजय विक्रम के वकील अब्बास अहमद खान ने कहा कि मुकदमा नहीं दर्ज होने पर अदालत की शरण ली जायेगी।
