Bareilly : महिला से रेप के दोषी को 10 साल कैद, घर में घुसकर बनाया था हवस का शिकार
विधि संवाददाता, बरेली। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी शाहजहांपुर के थाना कटरा के गांव धर्मपुरा गौटिया निवासी नकीरजा को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने 10 वर्ष कारावास और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। महिला को धमकी देने के आरोपी के दो भाइयों में दानिश, आखिया व चचेरे भाई आरिफ को 2-2 वर्ष कैद और प्रत्येक को 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने बताया कि पीड़िता ने थाना शीशगढ़ में 12 जून 2015 को तहरीर देकर बताया था कि रात के वक्त वह अपने घर के बरामदे में चारपाई पर सो रही थी। नकीरजा दीवार फांद कर मेरे घर में घुस आया और गालियां दीं और थप्पड़ मारे। उसने मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म किया। आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया था। पुलिस ने घर में घुसकर दुष्कर्म, धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 12 गवाह पेश किये।
