RBI: 3 जनवरी से तीन घंटे में क्लियर होंगे चेक, 2026 से लागू होगा नियम

Amrit Vichar Network
Edited By Muskan Dixit
On

अब बड़े व्यापारियों और ग्राहकों को मिलेगी राहत लेन-देन होगा आसान

लखनऊ, अमृत विचारः भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। 3 जनवरी 2026 से ग्राहकों के चेक तीन घंटे के भीतर ही क्लियर हो जाएंगे। नई व्यवस्था से आम ग्राहकों के साथ बड़े व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। लेन-देन में तेजी आएगी। राजधानी या बाहर के चेक उसी दिन क्लियर हो जाएंगे।

जिला अग्रणी प्रबंधक मनीष पाठक ने कहा कि नई व्यवस्था से समय की बचत होगी और लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। बैंकिंग सेवाएं और अधिक भरोसेमंद बनेंगी। खाताधारकों को ये ध्यान रखना होगा कि चेक देने से पहले खाते में पर्याप्त धनराशि मौजूद हो। खाते में बैलेंस न होने की स्थिति में चेक बाउंस माना जाएगा, जिस पर बैंकिंग नियमों के तहत जुर्माना भी लग सकता है।आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी क्लियरिंग प्रणाली को इस नए ढांचे के अनुरूप अपडेट करें ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

यह भी पढ़ेंः ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के फ्लैटों पर 1 से 2 लाख तक की छूट.... दिवाली पर 589 फ्लैट बुक, 6 नवंबर तक बढ़ा ऑफर, जल्द करें बुक

संबंधित समाचार