Bareilly: पत्नी की आग लगाकर हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, बरेली। पत्नी की मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर हत्या करने के आरोपी थाना सिरौली ग्राम लीलौर सहसा निवासी मुकेश को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विजेन्द्र त्रिपाठी ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

सरकारी वकील हेमेंद्र गंगवार ने बताया कि मृतका की मां बेबी ने थाना सिरौली पर बताया कि उसने 20 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री मोनी की शादी मुकेश के साथ की थी। करीब साल भर पहले लड़की के पति मुकेश ने ससुरालीजन के साथ मिलकर उसकी लड़की को एक राय होकर मारपीट कर घर से निकाल दिया था। फिर कुछ दिन के बाद सभी उसके घर आये और माफी मांगने लगे और बच्चों का वास्ता देते हुए वायदा किया कि मोनी को परेशान नहीं करेंगे। 

लड़की को पुनः विदा कर दिया और कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। 25 मई 2018 को करीब 3 बजे उसके पास फोन आया कि ससुराल वालों ने लड़की को कमरे में बंदकर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी। जब रिश्तेदारों के साथ लड़की की ससुराल पहुंची तो घर पर कोई नहीं था। किसी गांव वाले ने 100 नम्बर पर फोन कर दिया तो पुलिस ने उसकी लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया, इलाज के दौरान मृत्यु होने पर हत्या की धारा में तरमीम किया। मृतका के तीन पुत्रियां व एक पुत्र था। अभियोजन ने 9 गवाह पेश किये।

 

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