UP: सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक
प्रयागराज, एजेंसी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मौजूदा मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भादंसं की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन) और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 (चुनाव के दिन जनसभा पर रोक) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज कराया गया था।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल यह आरोप है कि 21 अप्रैल, 2024 को रात करीब पौने ग्यारह बजे याचिकाकर्ता ने अपने साथियों के साथ आचार संहिता का उल्लंघन किया। अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
अपर महाधिवक्ता ने हालांकि इस दलील का विरोध किया, लेकिन वह याचिकाकर्ता के वकील द्वारा तथ्यों को लेकर दिए गए तर्क को काट नहीं सके। अदालत ने कहा, इस मामले के रिकॉर्ड और याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर गौर करने पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि आठ दिसंबर तय की और तब तक के लिए मुरादाबाद के सिविल जज, एमपी..एमएलए की अदालत में लंबित इस मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी।
