रामपुर : हत्या के मामले में चार भाइयों सहित पांच को आजीवन कारावास
केमरी के स्वार खुर्द में 23 मार्च 2024 को हुई थी किसान की हत्या
रामपुर, अमृत विचार। किसान की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने चार भाइयों और एक भतीजे सहित पांच को आजीवन कारावास सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
केमरी थाना क्षेत्र के स्वार खुर्द निवासी मदन सिंह के अनुसार उसके पिता अमर सिंह 13 मार्च 2024 को वह खेत से काम निपटाने के बाद घर लौट रहे थे। तभी पिता अमर सिंह की गांव के ही बुद्धसेन से किसी बात को लेकर गाली-गलौज हो गई। इस दौरान बुद्धसेन के भाई चरन सिंह, रनुआ, रामपाल, पप्पू, भूरा अपने हाथों में लाठी-डंडे लेकर आ गए थे। उसके बाद अमर सिंह को पीटकर घायल कर दिया था। जानकारी मिलने के बाद घायल अमर सिंह के परिजन पहुंचे और उसको अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान अमर सिंह मौत हो गई। तहरीर के आधार केमरी पुलिस ने चार सगे भाइयों सहित पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में हो रही थी। शुक्रवार को न्यायिक अधिकारी ने बुद्धसेन, रामपाल, रामचरन, पप्पू, भूरा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजीसी प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि सभी दोषियों पर 12 हजार का जुर्माना डाला है।
19 माह के बाद आया फैसला
ग्रामीण की पीटकर हत्या करने के मामले में 19 माह के बाद फैसला आ गया है। इस मामले में पुलिस ने कड़ी पैरवी की थी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों को पेश किया गया था। जिनके बयान हुए थे। इस मामले में रामपाल,भूरा हरपाल ने कोर्ट में सरेंडर किया था। 19 माह पहले मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा था। धारा 147 में 2 वर्ष और एक हजार का जुर्माना लगाया है।धारा 148 में 3 वर्ष की सजा और 10 हजार का जुर्माना और 302 में आजीवन कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है।
