ग्रेटर बरेली: नई टाउनशिप में बाधक नहीं बन सकेंगे दलाल, जमीन अधिग्रहण को चिह्नित गावों में रजिस्ट्री पर रोक
बरेली, अमृत विचार। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) रामगंगा नगर आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के तरह ही पीलीभीत बाईपास पर नई टाउनशिप को धरातल पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। बीडीए ने टाउनशिप को बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है।
बीडीए अफसरों के अनुसार जमीन का अधिग्रहण और विकास कार्य प्राधिकरण स्वयं करेगा। किसानों से सीधे बैनामा कराया जाएगा ताकि बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों की भूमिका खत्म की जा सके। जमीन के सौदे में कोई भी डीलर या बिचौलिया शामिल पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टाउनशिप 267 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी।
वहीं नई टाउनशिप को विकसित करने का कार्य जल्द आरंभ हो इसके लिए भूखंडों के लिए डिमांड सर्वे की तिथि भी 15 नवंबर कर दी गई है। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने बताया कि नई टाउनशिप योजना के तहत जमीन का अधिग्रहण और विकास कार्य प्राधिकरण स्वयं करेगा। किसानों से सीधे बैनामा कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी।
