Bareilly: शहर में बवाल के आरोपियों को लगा झटका, 25 की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज
बरेली, अमृत विचार। आई लव मुहम्मद विवाद के बाद शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के 25 आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अलग-अलग थानों में दर्ज बवाल के मामलों के आरोपियों के जमानत की अर्जी लगाई थी।
बरेली में हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव करने से माहौल बिगाड़ने वाले खुराफातियों को पुलिस ने जेल भेजा था। जिसके बाद अब उनके परिजन बवालियों को बाहर निकालने के लिए ऐढ़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकर कोतवाली में दर्ज बवाल के मुकदमे में एडीजे-5 की अदालत ने सलमान, जुबैर, अफरोज, रिहान, अदनान, कोहिनूर, शाहिद अहमद, फरहान, अहमद रजा व हसन की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया ।
कोतवाली में ही दर्ज एक अन्य मुकदमें में हस्सान निवासी मोहल्ला बाजार संदल खा थाना किला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। थाना बारादरी में दर्ज मुकमे में अरबाज कुरैशी, फैसल, मोहसिन, अरशद, जैनुल, मोहम्मद आजम, मुस्तकीम, रिजवान, शमशाद अहमद, साकिब, मोबिन शाह, ताजिम, तोहीन व उम्मीद की जमानत अर्जी एडीजे -5 की अदालत ने खारिज कर दी।
