बहराइच : पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पयागपुर थाने में दर्ज मुकदमा हुआ समाप्त, जानें मामला

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बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की पयागपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर पयागपुर थाने में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को शुक्रवार को समाप्त कर दिया गया।

उच्च न्यायालय के आदेश पर बहराइच के अपर मुख्य न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। मामला वर्ष 2023 का है, जब तत्कालीन उपनिरीक्षक नागेंद्र तिवारी की तहरीर पर पयागपुर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत पूर्व विधायक समेत 37नामजद एवं 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोप था कि पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ नगर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और इस दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए नारेबाजी की गई थी। साथ ही चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने का भी आरोप लगाया गया था। 

पूर्व विधायक ने इस मुकदमे को निराधार बताते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मुकदमा वापस लेने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए मुकदमा खारिज करने का आदेश दिया।

अदालत के इस निर्णय के बाद पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि "न्यायालय में विश्वास की जीत हुई है। राजनीतिक द्वेषवश झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन न्यायपालिका ने सत्य को स्वीकार किया।"

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