SIR : बीएलओ आज से घर-घर पहुंचेंगे, कागज रखें तैयार...4 दिसंबर तक होगा सत्यापन

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। जिले में मंगलवार से मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए विशेष पुनरीक्षण का कार्य एसआईआर शुरू हो रहा है। इसमें बीएलओ घर-घर जाएंगे और मतदाता की डिटेल लेंगे ताकि उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। जिन लोगों के कई-कई मतदाता पहचान पत्र बने हैं, ऐसे मतदाताओं के एक से अधिक पहचान पत्र निरस्त किये जाएंगे।

ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आयोग द्वारा जारी आदेशों एवं परिशिष्टों का गहन अध्ययन कर निर्धारित समय रेखा के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से घर-घर सत्यापन, नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन की सभी प्रविष्टियां अभिलेखीय प्रमाणों के आधार पर शुद्ध और पारदर्शी रूप से दर्ज की जाएं। ईआरओ कार्यालयों और निर्धारित सहायता केंद्रों पर आवश्यक सूचना-पुस्तिकाएं, प्रपत्र तथा मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा।

एसआईआर का ऐसे चलेगा अभियान
04 नवम्बर से 04 दिसम्बर, 2025 तक घर-घर सत्यापन कराया जाएगा।
01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी नागरिक आवेदन कर सकेंगे

04 दिसम्बर तक मतदान केंद्रों का आवश्यक पुनर्गठन पूर्ण किया जाएगा।
09 दिसम्बर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

09 दिसम्बर से 08 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
09 दिसम्बर से 31 जनवरी, 2026 तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी

इसे भी समझ लीजिए
॰ जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हैं, ऐसे वोटर को सिर्फ एन्युमेरेशन फार्म भरकर बीएलओ को देना है और दस्तावेज के रूप में 2003 की वोटर लिस्ट की भाग संख्या, पोलिंग स्टेशन नंबर एवं अपना सीरियल नंबर एन्युमेरेशन फार्म में भरना है।

॰ जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ऐसे वोटर को अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी लिस्ट में कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा।

॰ जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। ऐसे वोटर अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, मां या बाप में से किसी एक की जन्मतिथि, जन्मस्थान के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई लिस्ट में कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा।

॰ जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, ऐसे वोटर को अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान के चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई लिस्ट से किसी एक दस्तावेज के साथ अपने मांप-बाप (दोनों की जन्मतिथि) और जन्म स्थान का दस्तावेज जमा करना होगा।

चुनाव आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज
॰ केंद्रीय, राज्य सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचानपत्र, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीआर), सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचानपत्र, प्रमाणपत्र, दस्तावेज। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र। पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विवि द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन, शैक्षणिक पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा कोई जाति प्रमाणपत्र प्रमुख हैं।

 

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