निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर अब मिलेगी 85,000 तक की सहायता, सीएम योगी ने किया ऐलान
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना की राशि में बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के तहत सामान्य विवाह पर 65000, अंतर्जातीय विवाह पर 75000 तथा सामूहिक विवाह पर 85000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त आयोजन के लिए 15000 की अलग से राशि दी जाएगी। यह सहायता सीधे पात्र श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि "श्रमिक परिवार समाज की नींव हैं। उनकी बेटियों के विवाह में सहयोग देना सरकार का नैतिक और मानवीय दायित्व है।" उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का संपूर्ण आयोजन श्रम विभाग और बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा, आवास, भोजन और परिवहन जैसी सभी सुविधाएं सुनिश्चित रहेंगी।
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव पूजा यादव ने कहा कि वर्तमान में बोर्ड में 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब तक 18.94 लाख से अधिक आवेदनों पर 6336.61 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। पंजीकृत श्रमिक मात्र 20 एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और 20 रुपये वार्षिक अंशदान के साथ योजनाओं के पात्र बन सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और निशुल्क है, जिसे www.upbocwboard.in या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। गौरतलब है कि बोर्ड द्वारा जन्म सहायता, शिक्षा सहायता, पेंशन, दिव्यांगता/मृत्यु सहायता और गंभीर बीमारी सहायता जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिनसे लाखों श्रमिक परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है।
