बाराबंकी : नाबालिग से दुराचार में एक को 20 वर्ष सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना
बाराबंकी, अमृत विचार। चार साल पूर्व नाबालिग से दुराचार की घटना में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त को चार धाराओं में दोषमुक्त कर दिया। वहीं एक अन्य अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
थाना लोनीकटरा पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में दर्ज दुराचार, मारपीट व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू वर्मा पुत्र रामहेत निवासी पूरे मोधू थाना लोनीकटरा को दुराचार की धारा में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 46 ने दोषसिद्ध करार दिया और 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त गुड्डू को मारपीट व एससीएसटी एक्ट में जबकि शिवम वर्मा को सभी धाराओं में दोषमुक्त कर दिया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 7 सितंबर 2021 को थाना क्षेत्रान्तर्गत महिला द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना लोनीकटरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी बीनू सिंह द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
तस्करी प्रकरण में दो साल की कैद
न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में अभियुक्त को 2 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना बदोसरांय पर मादक पदार्थ तस्करी की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त असलम पुत्र गरीबे निवासी मरकामऊ थाना बदोसरांय को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 द्वारा 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 22 अगस्त 2012 को उपनिरीक्षक पारस नाथ यादव ने अभियुक्त-असलम पुत्र गरीबे निवासी मरकामऊ थाना बदोसरांय के विरूद्व 250 ग्राम अवैध मारफीन बरामद होने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया।
