Alert: दो-दो जगह से गणना प्रपत्र भरकर न जमा करें, आयोग पकड़ लेगा
डिजिटल माध्यम से क्रॉसचेक की व्यवस्था है इसलिए ऐसा न करें
लखनऊ, अमृत विचार: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने हिदायत दी है कि सॉफ्टवेयर के जरिए चुनाव आयोग दो-दो जगह से गणना प्रपत्र भरकर जमा करने वालों को पकड़ लेगा। डिजिटल माध्यम से इसकी फूलप्रूफ व्यवस्था की गई है इसलिए ऐसा न करें। अगर आप अपने पुश्तैनी गांव में मतदाता बनकर वोट डालना चाहते हैं तो वहां से फॉर्म भरकर जमा करें या फिर शहर में जहां पर वर्तमान में रह रहे हंथ तो वहां से फॉर्म भरें।
उन्होंने बताया कि, 27 अक्टूबर को वोटर लिस्ट फ्रीज की गई है और वर्तमान में इस मतदाता सूची में जिसका जहां नाम है, वहीं से फॉर्म भरें। अगर यूपी का रहने वाला कोई व्यक्ति दूसरे राज्य मुंबई, दिल्ली या फिर अन्य राज्य में रह रहा है और वहां वोटर है तो फिर वह यहां गणना प्रपत्र न भरे। क्योंकि एसआईआर मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम बाहर करने व जिन मतदाताओं के दो-दो जगह नाम हैं उनके नाम एक जगह से हटाने आदि के लिए किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, गणना प्रपत्र में ऊपर के हिस्से में मतदाता को अपना फोटो लगाना है, माता-पिता का नाम और मोबाइल नंबर आदि भरना है। नीचे के हिस्से में एसआईआर 2003 की जानकारी भरनी है। बांयें हिस्से में यदि वोटर उस समय सूची में खुद शामिल था तो उसकी जानकारी और अगर उस समय उसका नाम नहीं था तो दाहिने हिस्से में वह अपने माता-पिता, दादा-दादी व नाना-नानी इन छह लोगों में से किसी एक की एसआईआर 2003 की जानकारी भर सकता है।
उदाहरण के तौर पर कोई उस वक्त दिल्ली में रह रहा था तो ऑनलाइन मतदाता सूची से अपना इपिक नंबर समेत डिटेल भरें। जो उस समय जहां था वहीं की डिटेल भरेगा। वर्ष 2003 की मतदाता सूची voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। वहीं ईसीआई नेट एप पर भी जानकारी भर सकते हैं। चार दिसंबर तक बीएलओ गणना प्रपत्र मतदाताओं से भरवाकर जमा करेंगे।
