यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने शुरू की ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’, छोटे व्यवसायियों को बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत
100 फीसद ब्याज माफी व 25 फीसद तक छूट का लाभ
लखनऊ, अमृत विचार : घरेलू एवं छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएस) ने ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की बड़ी घोषणा की है। पहली बार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी। यह विशेष योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी की मंशानुसार उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े, इसी उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं (लोड दो किलोवाट तक) और छोटे दुकानदार उपभोक्ताओं (लोड एक किलोवाट तक) को लंबित बिजली बकायों पर बड़ी राहत दी जाएगी। इतना ही नहीं, छोटे बकायों के निस्तारण के लिए आसान मासिक किश्तों का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, जिससे उपभोक्ता बिना किसी आर्थिक दबाव के देय भुगतान कर सकें।
स्वतः संशोधित होंगे बढ़े हुए बिजली बिल
उन्होंने बताया कि तकनीकी कारणों से बढ़े हुए बिलों का निस्तारण भी योजना का अहम हिस्सा है। ऐसे मामलों में कॉर्पोरेशन की तकनीकी प्रणाली औसत खपत के आधार पर बिलों को स्वतः संशोधित करेगी। इससे उपभोक्ताओं को संशोधन के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योजना के तहत बिजली चोरी से संबंधित लंबित केसों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत और समझौते का अवसर मिलेगा, जिससे विवादों के त्वरित निस्तारण में सहायता होगी। इसके लिए पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसे बाद में उपभोक्ता के बिल में समायोजित कर दिया जाएगा।
उपभोक्ताओं से अपील
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आमजन से अपील की है कि वे इस सीमित अवधि की योजना का समय रहते लाभ उठाएं और बकाया भार से राहत प्राप्त करें। अधिक जानकारी और सहायता के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
