प्रयागराज में पुलिसकर्मी पर को कोर्ट का आदेश न मानना पड़ा भारी, मामला दर्ज
प्रयागराज। अदालत के बार-बार निर्देश के बावजूद मामला दर्ज नहीं करने पर कैंट थाने के प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह मामला दिनेश चंद्र गौतम द्वारा दायर आवेदन से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, विशेष न्यायाधीश (एसटी/एससी अधिनियम) के बार-बार निर्देश देने के बावजूद मामला दर्ज न करने पर एसएचओ सुनील कुमार के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
उन्होंने बताया कि इसके बाद 23 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 198 (जानबूझकर कानून का उल्लंघन) और 199 (कानूनी आदेश की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। दिनेश चंद्र गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने 21 सितंबर को कुमार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद, 13 अक्टूबर को अदालत ने कुमार को निर्देश दिया कि वे 18 अक्टूबर तक एक स्पष्ट रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें बताया जाए कि आदेश के अनुपालन में प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं हालांकि, निर्धारित समय-सीमा तक कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख चार नवंबर तय की, लेकिन कुमार फिर भी कोई अनुपालन रिपोर्ट जमा करने में विफल रहे।
लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि गौतम का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन एक संज्ञेय अपराध का वर्णन करता है और इसलिए 21 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाला आदेश वैध था। न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि न तो थाने ने और न ही एसएचओ ने आदेश का पालन किया तथा कोई स्पष्टीकरण भी दाखिल नहीं किया। अधिकारियों ने बताया कि अदालत के ताज़ा निर्देश पर कार्रवाई करते हुए कुमार के ही थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई ।
