बरेली: भूमि पर कब्जा दिलाने की प्रक्रिया रोकी, रिसीवर ने बाम्बे हाईकोर्ट से मांगा मार्गदर्शन

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Edited By Amrit Vichar
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अमृत विचार, बरेली। रबर फैक्ट्री की भूमि एवं संपत्ति जिला प्रशासन के हाथ से अभी तक फिसली मानी जा रही है लेकिन प्रशासन अंदरखाने बाम्बे हाईकोर्ट के एकपक्षीय निर्णय के खिलाफ याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन ने तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर रिसीवर द्वारा अल केमिस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड …

अमृत विचार, बरेली। रबर फैक्ट्री की भूमि एवं संपत्ति जिला प्रशासन के हाथ से अभी तक फिसली मानी जा रही है लेकिन प्रशासन अंदरखाने बाम्बे हाईकोर्ट के एकपक्षीय निर्णय के खिलाफ याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन ने तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर रिसीवर द्वारा अल केमिस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कब्जा दिलाने के संबंध में रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इधर, मौके पर रबर फैक्ट्री की भूमि कम है। 1380 एकड़ भूमि पूरी नहीं है। ऐसे में कोर्ट से नियुक्त रिसीवर एनबी ठक्कर ने कब्जा दिलाने की प्रक्रिया बीच में रोक दी है। उन्होंने बाम्बे हाईकोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है।

बताते हैं कि बरेली-दिल्ली फोरलेन बनने के बाद रबर फैक्ट्री की 24 एकड़ भूमि हाईवे के लिए हस्तांतरित हो चुकी है। करीब 100 एकड़ भूमि कई साल पहले बीएसएफ कैंप को हस्तांतरित की गयी थी। हाल ही में मंडलायुक्त के निर्देश पर तहसील सदर ने खतौनियों की जांच कर नए सिरे से रबर फैक्ट्री भूमि की पैमाइश की।

इसमें तहसील प्रशासन ने 25 हेक्टेयर जमीन पर दावा किया कि एग्रीमेंट में दिख रही भूमि खसरा खतौनी में सिंथेटिक एंड केमिकल्स कंपनी के नाम नहीं है। इसी क्रम में प्रशासन ने मंगलवार को धारा 38 के तहत अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी है। बताते हैं कि एक नोटिस अल-केमिस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी जारी हुआ है।

बता दें कि बाम्बे हाईकोर्ट में कोर्ट के फैसले के विरुद्ध याचिका दाखिल नहीं होने पर 14 दिसंबर तक कंपनी के हक में भूमि आ गयी। सोमवार को कंपनी के अधिकारी भूमि पर कब्जा लेने के लिये फैक्ट्री परिसर पहुंचे। रिसीवर ने तीन हजार वर्ग मीटर भूमि की नाप-जोख कराकर कंपनी को कब्जा दिला दिया लेकिन भूमि मौके पर पूरी नहीं होने के संबंध में रिसीवर ने बाम्बे हाईकोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है।

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