बरेली: नाबालिग से गैंगरेप में फूफा-भतीजे को 20 वर्ष कैद

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अमृत विचार, बरेली। नाबालिग (16 वर्ष) से गैंगरेप करने के आरोपी सगे फूफा भतीजे आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम पनवड़िया के सूरजपाल व उदयपाल को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने 20-20 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 51-51 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अपराधियों द्वारा जमा किये जाने वाला …

अमृत विचार, बरेली। नाबालिग (16 वर्ष) से गैंगरेप करने के आरोपी सगे फूफा भतीजे आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम पनवड़िया के सूरजपाल व उदयपाल को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने 20-20 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 51-51 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अपराधियों द्वारा जमा किये जाने वाला अर्थदण्ड पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिया जायेगा।

डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किये गये मिशन शक्ति पखवाड़े से अब तक महिला अपराध में यह 12वीं सजा अदालत ने सुनाई है। पीड़िता के पिता धर्मपाल ने थाना आंवला में तहरीर देकर बताया था कि 8 जून 2015 को शाम 5 बजे उसकी बेटी गांव में ही अपने खेत से चारा लेकर आ रही थी कि खेत में उसके गांव पनवड़िया के सूरजपाल व उदयपाल ने पकड़कर उसे खींच लिया और उसकी बेटी के कपड़े फाड़कर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के चीखने पर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। दुष्कर्म कर अपराधी पीड़िता को नग्न अवस्था मे छोड़कर धमकी देते हुए चले गए।

पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगरेप व पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था व आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत व सुनील पांडेय ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध बहुत ही गंभीर प्रकृति का है जो न केवल पीड़िता बल्कि उसके परिवार व समाज के लिए बहुत ही घातक है। अधिकतम दंड की याचना की गयी। पीड़िता ने भी अपने बयानों में दोनों अपराधियों द्वारा दुष्कर्म की बात कही थी।

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