Bareilly: कम दाम में लिखाकर जमीनों के कराए बैनामे, 11.81 लाख का जुर्माना
बरेली, अमृत विचार। जमीनों को कम दाम में दिखाकर बैनामा कराने के दौरान स्टांप चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में सहायक आयुक्त स्टांप और अपर कलेक्टर वित्त एवं फाइनेंस की कोर्ट ने 11.81 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक आयुक्त स्टांप तेज सिंह यादव ने आदेश में कहा है कि कार्यालय अभिलेखों के परीक्षण में पाया कि वरुण कुमार ने मुनेंद्र पाल सिंह, ऋतु शर्मा‚ संदीप मौर्य, तौसीफ अली व विनीत कुमार और राजवीर सिंह ने ममता को संपत्ति का पंजीकरण अकृषक दर पर किया। जिससे स्पष्ट है कि संपत्ति लेखपत्र निष्पादन की तारीख को कृषि भूमि न होकर अकृषक भूमि थी, जिसका मूल्यांकन अकृषक दर पर किया जाना चाहिए था। तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर कमी स्टांप शुल्क 380250 व कमी निबंधन शुल्क 91010 रुपये कुल धनराशि 481260 का जुर्माना लगाया।
जबकि महालेखाकार संपरीक्षा के अनुसार लेखा परीक्षा दल ने निबंधन के समय वहां अकृषक गतिविधियां विद्यमान होने पर 811067 रुपये की स्टाम्प कमी दर्शायी थी। वहीं, अपर कलेक्टर वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह ने आदेश में कहा है कि भुवनेश कुमार निवासी तहसील आंवला ने इमराना पत्नी मो. आसिम निवासी चेतना कालोनी पीएसी नकटिया के पक्ष में ग्राम मोहनपुर स्थित भूमि का बैनामा किया।
स्थलीय निरीक्षण में मौके पर संपत्ति खाली प्लाट न होकर आरसीसी द्वितीय श्रेणी मकान है, जो 153.22 वर्ग मीटर में बना है। तथ्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण में 171570 रुपये का कम स्टांप शुल्क व 24520 रुपये का निबंधन शुल्क और 4000 रुपये अर्थदंड मिलाकर 200090 रुपये की धनराशि का जुर्माना लगाया। अपर कलेक्टर वित्त एवं राजस्व ने भुवनेश कुमार ने इमराना पत्नी मो. आसिम को बेची गई दूसरी संपत्ति के प्रकरण में तथ्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर 154770 रुपये का स्टांप शुल्क व 22120 रुपये निबंधन शुल्क, 4000 रुपये मिलाकर कुल 180890 रुपये का जुर्माना लगाया है।
