1 जनवरी से पब्लिक वाहनों में VLTD अनिवार्य: लोकेशन ट्रैकिंग शुरू, मुख्यालय में खुला हाईटेक कमांड सेंटर, सुरक्षा को मिलेगा बूस्ट

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Published By Muskan Dixit
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पुराने वाहनों के लिए तीन माह की मोहलत, एक अप्रैल से पहले लगवानी होगी डिवाइस

लखनऊ, अमृत विचार: एक जनवरी से प्रदेश में सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी)अनिवार्य कर दिया है। इनमें परमिट से जुड़ी बसें, सभी के प्रकार के यात्री वाहन, टैक्सी, ओला उबर (दुपहिया, ई-रिक्शा, तिपहिया आदि वाहनों को छोड़कर) समेत विभिन्न कैटेगरी के वाहन शामिल हैं। यही नहीं नेशनल और प्रदेश के परमिट से आच्छादित तीन टन से अधिक भार ढोने वाले ट्रकों और हैजर्डस गुड्स के माल वाहनों में भी इसे जरूरी किया गया है। नए वाहनों के लिए यह गाइड लाइन जारी की गई है। अपर परिवहन आयुक्त सुनीता वर्मा ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह वीएलटीडी पहली जनवरी से तय कैटेगरी के वाहनों में जरूरी कर दी गई है। वाहनों की ट्रैकिंग के लिए परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के निर्देश पर मुख्यालय में कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। यहां से इसकी मॉनीटरिंग और लोकेशन चेक की जा सकेगी। इनमें मानक के अनुरूप आपातकालीन सहायता बटन का फिटमेंट भी अनिवार्य किया गया है।

पुराने वाहनों में पहली अप्रैल से लागू होगी वीएलटीडी

अपर परिवहन आयुक्त आईटी सुनीता वर्मा के मुताबिक पुराने वाहनों में इसे पहली अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। इसके पहले जिन वाहन स्वामियों ने अपनी गाड़ी में वीएलटीडी नहीं लगवाई है। उनके नवीनीकरण, फिटनेस, पीयूसीसी के कार्य नहीं हो सकेंगे। इसके लिए तिथि तय कर दी गई है। इस आशय के आदेश सभी संभागों के परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। उन्हें तय समयावधि तक इसका अनुपालन सुनिश्चित कराना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर यह गाइड लाइन जारी की गई है।

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