ओबीसी कैंडिडेट्स की बड़ी जीत की उम्मीद: हाईकोर्ट ने पीसीएस-2025 रिजल्ट चुनौती पर मांगा जवाब

Amrit Vichar Network
Edited By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीसीएस (सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा) व सहायक वन संरक्षक प्रारम्भिक परीक्षा, 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर राज्य सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग को तीन सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने मनीष कुमार व तीन अन्य अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि गत दिनों हुए पीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा में उन्होंने बतौर ओबीसी अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रारम्भिक परीक्षा में उन्हें जो अंक प्राप्त हुए, वे सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ अंक से अधिक थे। दलील दी गई कि आरक्षण अधिनियम व माइग्रेशन नियमों के तहत यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना किसी विशेष छूट का लाभ लिए सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे सामान्य श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए। याचियों की दलील थी कि उन्हें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए थे, फिर भी उन्हें उपरोक्त नियमों का लाभ न देकर मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया। याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को जवाब देने का अवसर दिया है। 

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