Bareilly : हर्ष फायरिंग में दागीं 316 गोलियां...अब लाइसेंस किया गया निरस्त

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। शादियों में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग कर दहशत फैलाने और गोलियां दागने से तीन लोगों की मृत्यु होने के प्रकरण में सुनवाई कर जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने आरोपी ओमकार का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया। एसपी शाहजहांपुर समेत अन्य थाना प्रभारियों की आख्या पर कार्रवाई की गयी।

जिला मजिस्ट्रेट ने 26 दिसंबर को सुनाए आदेश में कहा है कि एसपी शाहजहांपुर एवं थानाध्यक्ष जैतीपुर और प्रभारी निरीक्षक थाना फरीदपुर ने अपनी आख्या में बताया कि ओमकार पुत्र कामता प्रसाद निवासी सब्दलपुर थाना फरीदपुर के नाम डबल बैरल बंदूक है। इनके विरुद्ध थाना-जैतीपुर में कई मुकदमे हैं, विवेचना में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा जा चुका है। अभियोग में शस्त्र धारक का पता ग्राम नौगवां गोविन्दपुर थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर दर्ज है, जबकि शस्त्र लाइसेंस में ग्राम सब्दलपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली दर्ज है।

 ऐसी परिस्थिति में आरोपी के पास शस्त्र रहना उचित नहीं बताया। जनहित में शस्त्र निरस्त करने की पैरवी की। नये अभियोगों के आधार पर शस्त्र निरस्तीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस 29 अगस्त 2024 को जारी किया। पुलिस आख्या में बताया कि ओमकार ग्राम नौगवां गोविन्दपुर थाना जैतीपुर का प्रधान रहा है। लाइसेंस पर 29 बार में 316 कारतूस क्रय किये और सभी कारतूस शादी विवाह में हर्ष फायरिंग में दाग दिए। अभियुक्त के शस्त्र से तीन लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे में शस्त्र रहने से आमजन व समाज की लोक शांति खतरे में पड़ सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ने ओमकार पुत्र कामता प्रसाद का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया।

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