Bareilly : जिले के 2.20 लाख नो मैपिंग मतदाताओं को मिलेगा नोटिस

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत जिले में करीब 2.20 लाख नो मैपिंग श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं को शीघ्र ही नोटिस जारी किए जाएंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि अब तक जनपद में कुल 26,89,338 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। इनमें 2,20,182 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिनकी मैपिंग बीएलओ स्तर पर स्पष्ट नहीं हो सकी है। जिन्हें नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएंगे।

डीएम ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 6 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। बैठक में उन मतदाताओं के बार में भी जानकारी भी दी गई जिन्हें नोटिस जारी होंगे। डीएम ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, लेकिन उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे जन्म तिथि या जन्म स्थान के प्रमाण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वहीं, जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें स्वयं के साथ-साथ माता या पिता के जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे। 

यदि माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो वही सूची साक्ष्य के रूप में मान्य होगी। इसके अतिरिक्त, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता में से किसी एक के जन्म से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, वे केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, डाकघर, एलआईसी, शैक्षणिक संस्थान व सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जाति, भूमि या आवास आवंटन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी अभिलेखों को बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाएगा और उनका सत्यापन निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारियों से कराया जाएगा। बैठक में समस्त ईआरओ/एईआरओ व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे और सभी को निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए।

बीएलओ की जिम्मेदारी
प्रत्येक बीएलओ को अपने क्षेत्र के मतदाताओं के घर-घर जाकर एसआईआर फॉर्म की दो कॉपियां देनी होंगी। दोनों कॉपियां मतदाता भरेगा। इसमें एक कॉपी बीएलओ अपने पास जमा कर लेंगे जबकि दूसरी कॉपी मतदाता के पास रहेगी। फॉर्म की जो कॉपी मतदाता के पास रहेगी उसमें बीएलओ के हस्ताक्षर भी होंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि मतदाता ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है। फोटो भी दोनों फॉर्म पर लगेंगी।

 

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