Sultanpur News: साक्ष्य के अभाव में मारपीट समेत अन्य आरोप में छह दोषमुक्त, सुनील यादव हत्याकांड में प्रोटेस्ट पर हुई सुनवाई

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Edited By Amrit Vichar
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कुड़वार थानाक्षेत्र के कोटिया में सात साल पूर्व मारपीट से जुड़ा मामला 

सुलतानपुर, अमृत विचार। थाना कुड़वार क्षेत्र  के कोटिया से सात साल पूर्व जुड़े मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के मामले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयूरेश श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों के अभाव में यह निर्णय सुनाया।

मामले मे मो. रफीक, मो. इब्राहीम, मो. हसन, मो. मकसूद, मो. महबूब व मो. उमर के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी  के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन के अनुसार 15 दिसंबर 2019 की शाम आपसी विवाद को लेकर मारपीट व धमकी की घटना हुई थी।

बचाव पक्ष के वकील अब्बास अहमद खान ने बताया विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से वादी मो. शहबाज व पीड़िता मजीदुल निशा को साक्ष्य के रूप में परीक्षित कराया गया, लेकिन दोनों ही गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अदालत ने सभी आरोपियो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

सुनील यादव हत्याकांड में प्रोटेस्ट पर हुई सुनवाई

सुनील यादव की हत्या के आरोपितों को पुलिस द्वारा दी गई क्लीनचिट के खिलाफ वादिनी ने अब अपना पक्ष अदालत में रखते हुए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर दाखिल प्रोटेस्ट पर शुक्रवार को बहस की पर बहस पूर्ण न होने से शेष बहस के लिए विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 27 जनवरी की तारीख नियत की है।  

गौरतलब है कि चांदा थाने के मदारडीह गांव निवासी वादिनी सरिता यादव ने आठ जुलाई को अपने पति सुनील यादव की हत्या के आरोप में पूर्व विधायक संतोष पांडेय, उनके साले विवेक कुमार मिश्रा तथा सह आरोपी सुशील निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक दीपेंद्र विक्रम सिंह ने जांच के बाद आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रेषित कर दी थी, जिस पर अदालत ने वादिनी को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा था।

पूर्व नपं अध्यक्ष की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

धोखाधड़ी मामले में अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को बचाव पक्ष के मौका लेने से सुनवाई 15 जनवरी तक टल गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि हाईकोर्ट में  निचली अदालत के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है जिसमें सुनवाई होने के चलते मौके की मांग की गई है। अब एडीजे द्वितीय न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत में 15 जनवरी को अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए चंद्रमा देवी ने उनके मकान का गलत तरीके से नामांतरण कराया था। घनश्याम सोनी ने  धोखाधड़ी कर दूसरे के नाम मकान नामांतरण कराने के आरोप में चंद्रमा देवी समेत अन्य के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। जिसमें एसीजेएम चतुर्थ मुक्ता त्यागी की अदालत द्वारा चंद्रमा देवी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया जा चुका है। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रोक लगाने की मांग की गई है।

सराफा डकैती कांड में गवाही दर्ज

बहुचर्चित सराफा डकैती कांड में शुक्रवार को एडीजे चतुर्थ न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत में वादी मुकदमा भरतजी सोनी से जिरह जारी रही। बचाव पक्ष के वकील अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कोर्ट ने सुनवाई के लिए की 13 जनवरी की तारीख नियत की है। विदित हो कि 28 अगस्त 2024 को शहर के चौक ठठेरी बाजार स्थित भरतजी सोनी की ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद डकैतों ने दिनदहाड़े लाखों रुपये के जेवरात लूट लिए थे। इस सनसनीखेज वारदात के बाद शहर में हड़कंप मच गया था। पुलिस जांच के उपरांत घटना के मास्टरमाइंड विपिन सिंह सहित 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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