सुलतानपुर : मानहानि मामले में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे राहुल गांधी, कोर्ट ने दिया अंतिम अवसर

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मामले में सोमवार को सुल्तानपुर के एमपी-एमएल कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल आज केरल में हैं और इस कारण यहां नहीं आ सके। कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए 20 फ़रवरी की तारीख नियत की है। इस दिन राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराना है। 

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बताया कि नियत तारीख पर राहुल गांधी के आने की संभावना है। ज्ञातव्य है कि कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस मामले में पिछले पांच वर्षों से अदालती कार्यवाही चल रही है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद, 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था।

राहुल गांधी के बयान के बाद, कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे थे। वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार हमारी तरफ से गवाह राम चंद्र दुबे को 6 जनवरी को पेश किया गया था। उनसे डिफेन्स काऊंसिल ने जिराह की कार्रवाई पूरी की थी। अब फाइल 313 में कोर्ट ने आज के लिए नियत किया है। राहुल गांधी को अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा जहां उनका 313 का बयान रिकॉर्ड होगा।  

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