बदायूं: घर पर की थी पति की हत्या, अब आजीवन सजा काटेगी पत्नी
बदायूं, अमृत विचार। पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रेखा शर्मा ने दोषी पाया है। उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिसौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा के मोहल्ला ठाकुरान के वार्ड पांच निवासी शिव सहाय पुत्र स्व. बेचेलाल ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने अपने बेटे की शादी जिला रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के गांव रामपुरा निवासी श्यामलाल की बेटी मीनाक्षी के साथ 19 अप्रैल 2018 को कराई थी।
शादी के बाद से ही मीनाक्षी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह शादी उसकी इच्छा के विपरीत हुई है। वह अक्सर ही घर पर कलेश करती रहती थी। वह अपने जीजा रामविलास उर्फ पुनीत पुत्र माखनलाल के साथ रहने की जिद करती रहती थी। उसने पति राजेश पर दबाव बनाते हुए कि उसके जीजा चंडीगढ़ में रहते हैं। वहीं जाकर मजदूरी कर लेना। दांपत्य जीवन सही रखने के लिए राजेश ने उसकी बात मान ली और चंडीगढ़ चले गए।
जहां उसने मीनाक्षी को उसके जीजा के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जिसके बाद कई बार पंचायत हुईं लेकिन कोई हल नहीं निकला। वह राजेश को मारने की धमकी देती थी। एक दिन शिव सहाय की पत्नी धनदेवी व एक पुत्रवधू ममता पत्नी जगदीश ने देखा कि राजेश का शव घर पर बेड पर पड़ा है। चेहरे पर चोट के निशान हैं। पास में लकड़ी की फंटी पड़ी थी। जिसपर खून के निशान थे। पूछने पर मीनाक्षी ने संबोषजनक उत्तर नहीं दिया।
जिसके चलते शिव सहाय ने 3 जून 2021 की रात मीनाक्षी और रामविलास उर्फ पुनीत पर उसकी पत्नी बबली के साथ मिलकर राजेश की हत्या की आशंका व्यक्त की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच की थी। न्यायालय में मीनाक्षी पर पति राजेश की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पत्नी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
