UP: अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में 9 को होगी सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो पैनकार्ड मामले में सजा के खिलाफ अपील पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस का पहला दिन था। इसमें एडीजीसी सीमा राणा ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं। इस दौरान इलाहाबाद से आए अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहे।
अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखने की मांग की। सेशन कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 फरवरी दे दी है। बचाव पक्ष की ओर से आजम खान के वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने अब्दुल्ला आजम को राहत दिए जाने की मांग करते हुए अपनी बहस पूरी कर चुके हैं।
अब कोर्ट अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर यह तय करेगा कि अब्दुल्ला आजम को सजा में राहत मिलेगी या निचली अदालत का फैसला बरकरार रहेगा। दो पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। तब से दोनों रामपुर जिला कारागार में बंद हैं।
