UP RERA ने कर्मचारियों के लिए जारी की सख्त नई नियमावली, रियल एस्टेट एजेंटों को 31 दिसंबर तक पूरा करना है ये जरूरी काम

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Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार : उप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) प्रदेश में कार्यरत रियल एस्टेट एजेंटों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के सम्बंध में नई संशोधित व्यवस्था लागू की है। फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा कंपनी के रूप में कार्य कर रहे डायरेक्टर या पार्टनर की जिम्मेदारी होगी कि एजेंट का प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराएं। साथ ही सेल अथवा मार्केटिंग से जुड़े एक निश्चित संख्या में कार्मिकों को प्रशिक्षण प्राप्त कर मूल्यांकन प्रक्रिया में सफल होना होगा।

उसके बाद ही प्रतिष्ठान द्वारा रेरा में एजेंट पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे पार्टनर और डायरेक्टर जो दैनिक कार्यों में शामिल नहीं रहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण से छूट लेने का प्रावधान किया गया है। सभी सक्रिय निदेशकों, पार्टनर और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पहले से पंजीकृत सभी रियल एस्टेट एजेंटों को 31 दिसम्बर 2026 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

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