Bareilly : कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर इंस्पेक्टर बारादरी के खिलाफ अर्जी
बरेली, अमृत विचार। किरायेदार से 24 घंटे में कब्जा हटवाए जाने का आदेश दिये हुए अदालत को दो माह से ज्यादा समय व्यतीत होने के बाद भी थाना बारादरी पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा सकी। इस पर वादिनी मुकदमा मॉडल टाउन की शहदाना कॉलोनी निवासी दर्शन सचदेवा ने लघुवाद न्यायाधीश के समक्ष अर्जी देकर प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की याचना की है।
वादिनी के अधिवक्ता शशिकान्त शर्मा ने बताया कि किरायेदारी अधिनियम के तहत किरायेदार से दुकान खाली कराये जाने बाबत दर्शन सचदेवा ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया था कि उनकी शहदाना काॅलोनी स्थित दुकान पर परवाना नगर छोटी विहार निवासी जावेद हसन खां किरायेदार ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है।
अदालत ने वादिनी के हक में डिक्री जारी करते हुए 8 दिसम्बर 2025 को अमीन को चार दिन में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देने का आदेश देते हुए उल्लेखित किया कि यदि अमीन के द्वारा पुलिस बल से सहयोग मांगा जाता है तो संबंधित थाने की पुलिस आदेश के पालन में सहयोग अवश्य ही प्रदान करेगी। यदि पुलिस के द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जाता है तो संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। कोर्ट के आदेश के 2 माह बाद भी पुलिस ने डिक्रीधारक को कब्जा दिलाये जाने में कोई रुचि नहीं दिखायी है।
