बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा की जमानत अर्जी पर 24 फरवरी को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह बरेली में हुई हिंसा के एक मामले में इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा की जमानत अर्ज़ी पर 24 फरवरी को सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने तौकीर रज़ा की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दिया।

अभियोजन के मुताबिक, पिछले साल 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रज़ा ने एक खास समुदाय के लोगों को बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने के लिए कहा था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत रोक के आदेश लागू होने के बावजूद, करीब 500 लोगों की भीड़ कथित तौर पर इकट्ठा हुई और मौलाना आजाद इंटर कॉलेज से श्यामगंज चौराहे की तरफ बढ़ी।

अभियोजन ने कहा कि भीड़, जो तख्तियां थामे हुए थी और भड़काऊ नारे लगा रही थी, ने कथित तौर पर मौके पर तैनात पुलिस वालों की चेतावनी को नजरअंदाज किया। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, स्थिति तब बिगड़ गई जब भीड़ में कुछ लोग उग्र हो गए और आगे बढ़ने पर अड़ गए। आरोप है कि पुलिसवालों पर ईंट-पत्थर और तेजाब की बोतलें फेंकी गईं और भीड़ के अंदर से गोलियां भी चलाई गईं।

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