Bareilly : घरेलू कलह में मां को चाकू मारकर उतारा था मौत के घाट, अब हुई उम्रकैद की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। घरेलू कलह में मां की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी थाना किला के पंजाबपुरा साहूकारा निवासी सूरज को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 अमृत शुक्ला की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

वादी बाबूराम ने थाना किला में तहरीर देकर बताया कि 18 अक्टूबर 2022 को करीब 3.30 बजे भांजे सूरज ने घरेलू कलह को लेकर अपनी मां मंजू देवी को चाकू मारकर घायल कर दिया व मंजू को बचाने आयी अपनी पत्नी अनीता देवी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त मंजू की रास्ते में ही मौत हो गयी। पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 14 गवाह पेश किये थे।

 

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