एसआईआर: बिना अनुमति अधिकारियों का ट्रांसफर करने पर लगी रोक
बरेली, अमृत विचार। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में तैनात बेसिक शिक्षा विभाग और जिला विकास विभाग के कई अधिकारियों का बिना अनुमति ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का पत्र मिलने के बाद उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बीएसए और डीडीओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य में जुटे अधिकारियों का ट्रांसफर भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना न करें। आयोग की अनुमति लेकर ही करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विकास अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग पूर्व में निर्देश दिए थे कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में एसआईआर के कार्यों से संबद्ध अधिकारियों का स्थानांतरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाए। नोटिस चरण में नोटिसों की सुनवाई 27 मार्च तक की जानी है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों अधिकारियों से कहा है कि बिना आयोग की पूर्वानुमति के एसआईआर की कार्यवाहियों से संबद्ध अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है, जिससे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह भी निर्देश दिए हैं कि एसआईआर की अवधि में निर्वाचक नामावलियों की तैयारियों से संबद्ध अधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती करने से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त करें।
