सपा कार्यकर्ता हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 90 हजार रुपए अर्थदंड 

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Published By Anjali Singh
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सुलतानपुर, अमृत विचारः अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे गड़ेरियन मौजा राजापुर में चार वर्ष पूर्व हुए सपा कार्यकर्ता आलोक पाल हत्याकांड में शुक्रवार को दोषसिद्ध आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाते हुए एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 18 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष से एडीजीसी संदीप सिंह के मुताबिक घटना 2 मार्च 2022 को  संग्रामपुर थानाक्षेत्र के पूरे गड़ेरियन मौजा राजापुर कोहरा की है । वादी रामराज पाल का पुत्र प्रशांत पाल और सपा कार्यकर्ता आलोक पाल सामान खरीदने बाजार जा रहे थे।

रास्ते में ननकू दास की कुटी के पास घात लगाए बैठे आरोपियों ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से दोनों पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आलोक पाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ग्राम के ही अजय मिश्र, माधवराज मिश्र, आशुतोष मिश्र, दुर्गा प्रसाद और अभिषेक मिश्र के खिलाफ केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के नौ गवाहों की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने सभी पांचों को दोषसिद्ध दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

संग्रह अमीन हत्याकांड में गवाही दर्ज

अपर सत्र न्यायाधीश सुल्तानपुर प्रथम की अदालत में  संग्रह अमीन सुरेश यादव व उनके भतीजे बृजेश यादव की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान साक्षी इंस्पेक्टर अमर सिंह से बचाव पक्ष ने जिरह की । एडीजीसी पवन दूबे ने बताया शेष जिरह के लिए कोर्ट ने 25  फरवरी की तारीख नियत की है। अभियोजन के अनुसार 27 फरवरी 2023 को चुनावी रंजिश के चलते मुसाफिरखाना के भद्दौर निवासी संग्रह अमीन सुरेश यादव और उनके भतीजे बृजेश यादव की गोली मारकर हत्या से जुड़ा है। मामले में आरोपी जलालुद्दीन सहित दर्जन भर अन्य आरोपियों के खिलाफ विचारण चल रहा है।

हत्या के केस में डॉक्टर की गवाही दर्ज

अमेठी जिले के थौरा में राहुल सिंह व सुभाष सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को सेशन जज सुनील कुमार की अदालत में संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज में तैनात डॉक्टर नीरज वर्मा की गवाही  दर्ज की गई।  डॉक्टर से बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने जिरह की । कोर्ट ने शेष अभियोजन साक्ष्य को तलब कर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख नियत की है। अभियोजन के मुताबिक 29 अक्टूबर 2021 की घटना में वंशबहादुर सिंह ने अपने परिवार पर जानलेवा हमला करने के आरोप में दिलीप सिंह, मनोज सिंह, अरविंद सिंह समेत अन्य पर केस दर्ज कराया था। आरोप है कि वंशबहादुर के परिजन हमले मे घायल हो गये तथा राहुल सिंह व सुभाष सिंह की दौरान इलाज मौत हो गई।

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