UP : सरकारी सेवा के मृतक आश्रितों को मिलेगी तीन माह में नौकरी
लखनऊ, अमृत विचार : सरकारी विभागों में अनुकंपा में मिलने वाली नौकरी को लेकर बेवजह विलंब किए जाने की शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण अधिकतम तीन माह के भीतर पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी विभागों को पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि परिवारों को राहत मिल सके। कार्मिक अनुभाग-2 की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है।
शासन ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (यथासंशोधित) नियमावली-1974 का उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है।
