सुलतानपुर : किशोरी के हत्या के दोषी को आजीवन कारावास’, पॉक्सो कोर्ट जज ने सुनाया फैसला
सुलतानपुर, अमृत विचारः गौरीगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में 10 साल पूर्व किशोरी की हत्या करने के मामले में दोषसिद्ध आरोपी रमेश यादव को जेल से तलब कर मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट जज नीरज श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष से एडीजीसी रवीन्द्र सिंह के मुताबिक दोषी ने पीड़िता के साथ 2 अक्टूबर वर्ष 2016 में दुष्कर्म का प्रयास किया तथा उसकी हत्या कर दी। पीड़िता के परिजन की तहरीर पर दर्ज हुए केस में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी रमेश यादव को किशोरी की हत्या का दोषी ठहराकर जेल भेज दिया था जिसे जेल से तलब कर मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाकर पुनरू जेल भेज दिया गया।
किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 7 साल की कैद
थाना अमेठी के एक गांव में 15 साल पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी इलियास को फास्ट ट्रैक कोर्ट कोर्ट न्यायाधीश राकेश की अदालत ने मंगलवार को 7 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है । कोर्ट ने दोषी को पीड़िता के क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।
विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार सिंह के मुताबिक 10 अप्रैल 2011 की घटना में दर्ज हुए केस मे पीड़िता की मां ने केस दर्ज था कि उसकी नाबालिग बालिका को आरोपी इलियास अपनी दुकान में बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये चार गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
