Bareilly: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी से खलबली, सरकारी जमीन पर निर्माण करने वालों की सांसें अटकीं

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Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। मेरठ के शास्त्री नगर में 859 अवैध निर्माणों को ढहाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बरेली प्रशासन को भी आइना दिखा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेटबैक में हुए निर्माणों को किसी भी कीमत पर नियमित नहीं किया जा सकता। बरेली में भी ऐसी ही स्थिति कई प्रमुख इलाकों में बनी हुई है। हालांकि नगर निगम और बीडीए ने तमाम जगहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण किया है।

शहर के बीचो-बीच नावल्टी प्लाजा के सामने पहलवान साहब की मजार के आसपास का क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर अवैध तरीके से तमाम दुकानें बनी हैं। इसके अलावा भी शहर के कई प्रमुख इलाकों में अवैध अतिक्रमण कर पक्के निर्माण करा लिए गए हैं। पीलीभीत रोड पर कई होटल मालिकों ने अवैध निर्माण करा रखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां भी कड़े कदम उठाने की दरकार है।

 नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि शहरी सीमा में लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश प्राधिकरणों को लेकर है। इधर, बीडीए वीसी डा. मनिकंडन.ए का कहना है कि अवैध निर्माण को लेकर प्राधिकार लगातार कार्रवाई कर रहा है। लोगों को सचेत किया गया है निर्माण कराने से पहले बीडीए से नक्शा अवश्य पास करा लें।

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