Rampur : पत्नी की हत्या के मामले में पति व प्रेमिका को उम्रकैद
कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
रामपुर, अमृत विचार। न्यायालय एडीजे प्रथम रामपुर ने गुरुवार को पत्नी चरणजीत कौर की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पति अमरीक सिंह और उसकी प्रेमिका अमनदीप कौर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गुरुवार को सजा सुनाने के दौरान दोपहर करीब डेढ बजे दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में जिला कारागार से कोर्ट लाया गया। उम्रकैद की सजा मिली तो दोनों आरोपी सन्न रह गए।
स्वार कोतवाली क्षेत्र के मिलक खानम थाना क्षेत्र के नानकारेन गांव निवासी सुखदेव सिंह ने 29 मार्च 2024 को अपनी चचेरी बहन चरणजीत कौर की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। चरणजीत कौर की शादी भगवंतनगर निवासी अमरीक सिंह से हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि अमरीक सिंह के अपनी प्रेमिका अमनदीप कौर से अवैध संबंध थे। आरोप है कि चरणजीत कौर इन संबंधों में बाधा बन रही थी, जिसके चलते अमरीक सिंह ने प्रेमिका के कहने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों सहित कई अहम साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने दोनों के खिलाफ मजबूत पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए दो गवाह पेश किए, लेकिन कोर्ट ने अभियोजन के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोनों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने बुधवार को दोनों आरोपी पति अमरीक सिंह और प्रेमिका अमनदीप कौर को दोषी ठहराया था। जबकि गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता व आरोपियों के परिजनों ने बताया कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
