राहुल गांधी मानहानि मामले में बहस टली: अब 21 मई को सुनवाई, अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़ा है मामला
परिवादी ने सेशन कोर्ट जाने के लिए मांगा समय
सुलतानपुर, अमृत विचार। नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी से जुड़े बहुचर्चित मानहानि मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में हुई, जहां परिवादी पक्ष की ओर से वॉयस सैंपल की मांग खारिज किए जाने के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती देने हेतु समय मांगा गया। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रिवीजन दाखिल करने के लिए अवसर देने की मांग की।
वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि अदालत ने परिवादी को एक अवसर प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई एवं बहस के लिए 21 मई की तारीख नियत की है। मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
भाजपा नेता विजय मिश्र द्वारा इस संबंध में सुलतानपुर की अदालत में मानहानि वाद दायर किया गया था। उल्लेखनीय है कि मामले में राहुल गांधी पूर्व में अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं तथा उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है। अब अदालत में 21 मई को आगे की सुनवाई होगी।
