पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा हत्या के मामले में दोषी करार, सजा का ऐलान कल
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले की एक विशेष अदालत ने 46 साल पुराने हत्या के बहुचर्चित मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया है। अदालत ने विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को हत्या और फायरिंग की घटना में दोषसिद्ध माना है।
सजा का ऐलान बुधवार को किया जाएगा। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए पूर्व विधायक विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम को दोषी ठहराया। यह मामला 11 फरवरी 1980 का है, जब प्रयागराज के कचहरी परिसर में 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रकाश नारायण पांडेय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे और अपने खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में जमानत कराने जिला अदालत पहुंचे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते संतराम, बलराम, विजय मिश्रा और जीत नारायण ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में प्रकाश नारायण पांडेय की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गोलीबारी में पांच अन्य लोग भी घायल हुए थे।
मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लंबे समय तक चले इस हाई प्रोफाइल मामले में कई बार सुनवाई प्रभावित हुई। यहां तक कि मुकदमे की पत्रावली भी गायब हो गई थी, जिससे आरोपियों को लाभ मिलने की आशंका जताई गई थी।
बाद में मामले की पुनः सुनवाई कराई गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ताराचंद्र गुप्ता समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। अदालत द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें बुधवार को होने वाले सजा के ऐलान पर टिकी हैं।
