Uttarakhand News: नैनीताल में डीएम की बड़ी कार्रवाई, भूमि उपयोग नियमों के उल्लंघन पर कई भूखंड सरकार में निहित

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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कैंचीधाम के एक अन्य प्रकरण में भानवी सिंह निवासी बैंती कोठी, प्रतापगढ़ (कुंडा) ने ग्राम सुल्तान में बागवानी प्रयोजन के लिए क्रय की गई भूमि का निरीक्षण किया।

हल्द्वानी, अमृत विचार : जिला प्रशासन ने भूमि आवंटन की शर्तों में उल्लंघन पर अलग-अलग प्रकरणों में हल्द्वानी, रामनगर, कैंचीधाम में भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जिलाधिकारी न्यायालय में भूमि उपयोग एवं भू-सुधार कानूनों के उल्लंघन के मामलों में सुनवाई हुई।

इसके अंतर्गत तहसील श्री कैंचीधाम के ग्राम छड़ा, पट्टी मझेड़ा निवासी आनंद सिंह एवं राजेंद्र सिंह पुत्रगण पूरन सिंह को कृषि के लिए भूमि का पट्टा आवंटित किया गया था लेकिन उन्होंने आवासीय मकान एवं दुकान का निर्माण किया था। मामले की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नॉन-जेडए श्रेणी की 0.033 हेक्टेयर भूमि का पट्टा निरस्त करते हुए उसे राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश निर्गत किए हैं।

इसी तरह हल्द्वानी के एक मामले में बच्ची राम, मोहन चंद्र, लीला देवी एवं भगवती देवी निवासी हल्द्वानी तल्ली ने सामान्य जाति की महिला के पक्ष में 750 वर्ग फीट भूमि का अंतरण किया था। कोर्ट ने उक्त भूमि को अंतरण की तिथि से ही राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश दिया।

इसी तरह तहसील रामनगर के ढेला बंदोबस्ती निवासी बाग सिंह को श्रेणी-1(ख) के अंतर्गत 0.100 हेक्टेयर भूमि कृषि पट्टे पर आवंटित की गई थी। निरीक्षण में उक्त भूमि पर रिसॉर्ट का संचालन मिला तो रिसोर्ट सील कर दिया। पट्टे की शर्तों के अनुसार भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन के लिए किया जाना था। भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियां मिलने पर 0.100 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश पारित किए।

रामनगर में ही एक अन्य प्रकरण में कुमायूं पेपर पैक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उससे संबद्ध रमेश चावला, रचित चावला, मीना चावला एवं कनिका चावला ने आवासीय प्रयोजन के लिए क्रय की भूमि पर रिसॉर्ट संचालित किया जा रहा था। भूमि उपयोग परिवर्तन की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर 3572 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश दिया गया है।

राजा भैया की पत्नी  भानवी सिंह की जमीन सरकार ने ली वापस

कैंचीधाम के एक अन्य प्रकरण में भानवी सिंह निवासी बैंती कोठी, प्रतापगढ़ (कुंडा) ने ग्राम सुल्तान में बागवानी प्रयोजन के लिए क्रय की गई भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण में भूमि पर स्थित 27 नाशपाती के वृक्षों तथा उनके लिए छह फीट चौड़ा पहुंच मार्ग सुरक्षित रखने के उपरांत 0.0344 हेक्टेयर भूमि भानवी सिंह के पक्ष में बनाए रखने का निर्णय लिया जबकि शेष 0.5206 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए गए हैं।

क्या बोले डीएम

इन कार्यवाहियों को भूमि उपयोग नियमों के प्रभावी अनुपालन तथा कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों के लिए आवंटित भूमि के दुरुपयोग पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में भी भूमि पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी... ललित मोहन रयाल, डीएम नैनीताल।

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