बाराबंकी में गरजा बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बने 36 मकान ध्वस्त

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Published By Deepak Mishra
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सरकारी भूमि, तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत शुक्रवार को प्रशासन ने अनवारी कस्बे में बड़ी कार्रवाई की। यहां तालाब की भूमि पर सालों से बने करीब 36 अवैध मकानों को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया।

फतेहपुर/बाराबंकी, अमृत विचार। सरकारी भूमि, तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत शुक्रवार को प्रशासन ने अनवारी कस्बे में बड़ी कार्रवाई की। यहां तालाब की भूमि पर सालों से बने करीब 36 अवैध मकानों को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान एसडीएम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रही। 

जानकारी के अनुसार ग्राम अनवारी स्थित गाटा संख्या 1056 राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। आरोप है कि वर्षों से दर्जनों लोगों ने इस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्के मकान और अन्य निर्माण कर लिए थे। प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए, लेकिन कब्जाधारकों ने आदेश का पालन नहीं किया।

वर्ष 2022 में मामला तहसीलदार न्यायालय पहुंचा, जहां धारा 67 के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद कब्जा न हटाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अभियान का नेतृत्व उपजिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह ने किया। उनके साथ क्षेत्राधिकारी जगतराम कनौजियाय, नायब तहसीलदार अन्नू सिंह, लेखपाल क्षितिज तिवारी, प्रिंस शर्मा, सर्वेश यादव, राकेश सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। 

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कुर्सी थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन की निगरानी में जेसीबी और पोकलैंड मशीनों ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। 

एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि, तालाब और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। कहा कि अभियान जारी रहेगा और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के बाद सरकारी भूमि पर कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है।

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ढहवाई गई एक और अनधिकृत प्लाटिंग

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम नानमऊ में शिवसांईं शक्ति के नाम पर प्लाटिंग के नाम पर किए गए अवैध कब्जे बुलडोजर चलवाकर ढहवा दिए गए। प्लॉटिंग पर भारतीय न्याय सहिंता की धारा 161 के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराई गई है। प्रकरण में विकासकर्ता के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करके तदोपरांत न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। विकासकर्ता शिव साईं शक्ति द्वारा निर्धारित समयावधि में अनधिकृत प्लॉटिंग न हटाए जाने के कारण प्रशासन द्वारा शुक्रवार को गाटा 212, 222, 1898, 1898 पर अनधिकृत प्लॉटिंग को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कराया गया। एसडीएम गुंजिता अग्रवाल के अनुसार यह अभियान जारी रहेगा।

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