बरेली: बिना अनुमति के नहीं मना सकेंगे नववर्ष का जश्न
अमृत विचार, बरेली। कोरोना काल में मनाये जाने वाले नववर्ष को लेकर जिलाधिकारी नितीश कुमार ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। बिना अनुमति के नववर्ष का जश्न नहीं मना सकेंगे। इसके लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी है। अनुमति लेते समय आयोजक को नाम, पता, मोबाइल नंबर देना जरूरी है ताकि इसे सूचीबद्ध किया जा …
अमृत विचार, बरेली। कोरोना काल में मनाये जाने वाले नववर्ष को लेकर जिलाधिकारी नितीश कुमार ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। बिना अनुमति के नववर्ष का जश्न नहीं मना सकेंगे। इसके लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी है।
अनुमति लेते समय आयोजक को नाम, पता, मोबाइल नंबर देना जरूरी है ताकि इसे सूचीबद्ध किया जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि नववर्ष के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदन करते समय कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बतानी होगी। आयोजकों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए कार्यक्रम कराना होगा। जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी बंद स्थान या हाल व कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
खुले स्थान व मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाएगा। डीएम ने आमजन से अपील की है कि नववर्ष का जश्न सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर अपने-अपने घरों में ही मनाएं।
पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कार्यक्रम स्थलों के पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था कराएं। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी कराने और कार्यक्रम स्थलों पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड लगाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। यूपी 112 के वाहनों की विशेष कार्यक्रम स्थलों पर ड्यूटी लगाई जाए।
