Prayagraj News : अशरफ की कुर्क जमीन पर ‘प्लाटिंग’ का खेल, बुलडोजर कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज
प्रयागराज में अशरफ की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क जमीन पर कब्जा और अवैध प्लाटिंग के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 22 अगस्त को प्रशासन ने कथित अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की थी।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क जमीन पर कब्जे और अवैध प्लाटिंग के मामले में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेखपाल मनीष कुमार की तहरीर पर एयरपोर्ट थाने में सोमवार देर रात सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा तीन के तहत मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद नसरत और मोहम्मद आफताब अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
तहरीर के अनुसार, नामजद आरोपियों ने शाहा उर्फ पीपलगांव में आराजी संख्या 1115, रकबा 0.4680 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह जमीन अशरफ की बताई गई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई थी। आरोप है कि कुर्क जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर उसे बेचा गया। मामले का खुलासा होने के बाद 22 अगस्त को एसडीएम सदर की मौजूदगी में बुलडोजर से कथित अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराया गया था।
कुर्क संपत्ति की निगरानी पर भी उठे सवाल
गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति का कस्टोडियन संबंधित थाने के थाना प्रभारी को बनाया जाता है। ऐसे में कुर्क जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग किए जाने को लेकर पुलिस और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।
