Bahraich News : सोते पति को उतारा मौत के घाट! पत्नी और प्रेमी को सश्रम उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा
बहराइच में 2021 के पति हत्याकांड में अदालत ने आरोपी पत्नी आशिया उर्फ जरीना और सोनू उर्फ मुनव्वर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बहराइच। न्यायालय ने पति की हत्या में आरोपी पत्नी व एक अन्य को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न जमा करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला सोमवार को सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। सजा पाने वाले अभियुक्तों में आशिया उर्फ जरीना पत्नी असलम और सोनू उर्फ मुनव्वर पुत्र सुभान अली निवासी सासापारा, थाना दरगाह शरीफ, बहराइच शामिल हैं। अभियोजन के अनुसार, 28/29 अप्रैल 2021 की रात असलम नाम का युवक अपने घर में सो रहा था। सुबह वह मृत अवस्था में मिला।
घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। मृतक के पिता ने आशंका जताई कि उसकी बहू आशिया और गांव के ही सोनू ने मिलकर उसके बेटे की हत्या की है। मामले में दरगाह शरीफ थाने में मु.अ.सं. 169/2021 के तहत धारा 302 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया।
तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अमित कुमार तिवारी ने मामले की जांच करते हुए साक्ष्य संकलित किए और गवाहों के बयान दर्ज किए। विवेचना पूरी करने के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 11 जून 2021 को आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने 12 जुलाई 2021 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी
पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों मे दोषियों को अधिकतम एवं त्वरित सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में थाना दरगाह शरीफ पुलिस, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजक गिरीशचंद्र शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल संदीप मौर्या और थाना पैरोकार कांस्टेबल महेंद्र सोनकर की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोनों अभियुक्त दोषसिद्ध हुए और न्यायालय ने उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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